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मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 26 वर्ष की कैद

Imprisonment

Imprisonment

कन्नौज। उत्तर प्रदेश में कन्नौज की एक अदालत ने बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को 26 साल कैद की सजा (Imprisonment) सुनायी है।

छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने ललकापुर निवासी राजेश जाटव (50) उर्फ महात्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो दिसंबर 2021 की शाम पड़ोसी बच्चों के साथ उसकी तीन वर्षीय भतीजी घर के दरवाजे पर खेल रही थी। इस दौरान राजेश जाटव ने उसकी भतीजी को अगवा कर लिया और पास बने मकान के एक कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।

बच्ची की हालत बिगड़ने पर आरोपित उसे छोड़कर भाग निकला। बच्ची की चीख पुकार सुनकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जज अलका यादव ने मामले की सुनवाई की। पीड़ित बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त राजेश जाटव को 26 साल कैद की सजा (Imprisonment) सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार 500 रूपये का अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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