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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद

Imprisonment

Imprisonment

बुलन्दशहर। जिले की स्पेशल पासको न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास (Imprisonment) और 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश राघव ने बताया कि कासगंज के अमापुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम नगला किशन निवासी लोकेन्द्र ने अक्टूबर 2015 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी पांच वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की दुस्साहसिक घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर धारा- 376, 511 व 8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस ने इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी थी जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट ध्रुव कुमार ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त लोकेन्द्र को 07 वर्ष कठोर कारावास (Imprisonment) व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

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