बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार राघव ने बताया कि जिले के कस्बा खुर्जा नगर स्थित तरीनान मोहल्ला निवासी बिलाल नामक एक युवक ने दिसम्बर 2014 में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस सम्बन्ध में खुर्जा नगर थाने में धारा- 363, 366, 376 एवं 4 पाक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई करायी।
पोक्सो-2 न्यायालय के न्यायधीश ध्रुव कुमार ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त बिलाल को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।