कौशांबी। उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के आठ वर्ष पुराने मामले में आरोपी को सात वर्ष की कठोर कारावास (Imprisonment) की सजा के साथ साथ पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी द्वारा 28 जनवरी 2016 को पिपरी थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी कि आरोपी भुगुल निषाद उसकी पुत्री को घर से भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी भुगुल के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
अपर जिला जज 9 सुशील कुमारी की अदालत ने सुनवाई के दौरान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।