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दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल कैद की सजा

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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/FTC प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित (imprisonment)  किया है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार गहमर थाना गांव करहिया के रामेश्वर सिंह ने इस आशय का तहरीर दिया कि उसकी बहन को उसकी गांव का आरोपित कृष्णा वर्मा जो दो बच्चों का पिता है उसकी बहन को 11 अप्रैल 2019 को बहलाफुसला कर भगा ले गया है। काफी तलाश किया पता नहीं चला।

उसकी सूचना पर थाना गहमर में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने 7 दिन बाद उसकी बहन को बरामद किया और आरोपित को पकड़कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरान्त आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया।

इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय उपरोक्त फैसला सुनाया।

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