फतेहपुर जिले में गुरुवार को नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गाजीपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित परिजनों ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को शाह गांव का निवासी फ़िरोज़ चिकवा शादी का झांसा देकर उसके साथ सात-आठ माह तक दुष्कर्म करता रहा। जिससे किशोरी को गर्भ ठहर गया था। शादी करने की बात कहने पर उसने इन्कार कर दिया।
पीड़िता के परिजनों ने इस सम्बंध में 11 फरवरी 2017 को गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था।
मुकदमे पर संज्ञान लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम रविकांत ने सुनवाई शुरू की थी। आज न्यायाधीश ने आरोपी फ़िरोज़ को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।