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दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल कैद की सजा

Imprisonment

Imprisonment

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की स्पेशल पास्को न्यायालय ने दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को 25 वर्ष का कठोर कारावास (Imprisonment) और 35,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक ने बुधवार को बताया कि थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर के मोहल्ला मोहन कुटी निवासी लाला उर्फ छबड़ा ने वर्ष-2019 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में 18 नवंबर 2019 को थाना कोतवाली नगर पर धारा- 363, 376एबी भादवि व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।

पुलिस ने इस अभियोग को जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित कर न्यायालय में सशक्त, पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी थी ,जिसके परिणामस्वरुप आज 31 मई को न्यायालय स्पेशल पोक्सो एडीजे स्पेशल पास्को ध्रुव कुमार ने दोष सिद्ध पाये जाने पर लाला उर्फ छबड़ा को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 35,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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