बस्ती। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बालिका से दुष्कर्म (Rape) की घटना के मामले में आरोपित को न्यायालय द्वारा 5 साल की सजा (imprisonment) सुनायी गयी है। साथ ही आरोपित पर 20 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया गया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी दुर्गेश उर्फ रोहित के विरुद्ध कोतवाली थाने में धारा-376, 511 तथा पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसकी पैरवी ’’पैरवी सेल’’ द्वारा निरन्तर की जा रही थी।
बुधवार को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश,अनन्य न्यायालय (पोक्सो एक्ट) बस्ती ने आरोपित को 5 वर्ष सश्रम कारावास (imprisonment) तथा 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
आरोपित को पुलिस ने तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है तथा अर्थ दण्ड जमा करने के लिए कागजात बनाया जा रहा है।