संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में न्यायालय ने एक दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) vकी सजा सुनाई है और 10 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिला संभल के न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एवं पोस्को एक्ट) ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपी थाना असमोली के अंतर्गत के ग्राम रचेटा के निवासी विशेष को धारा 363/ 376 व 5/ 6 पास्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को 10 हजार रुपयों के जुर्माने से भी दंडित किया है।