रायबरेली। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले की एक अदालत ने बलात्कार के अभियुक्त (Rape Accused) को 10 वर्ष कारावास और 20 हज़ार के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
पुलिस सूत्रों से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार नौ वर्ष पूर्व बलात्कार के अभियुक्त कालिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार के अर्थदंड की आज सजा सुनाई है।