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नाबालिग से रेप के अभियुक्त को बीस साल की सजा

Rape

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पाली। पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशिष्ट न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने खेत की रखवाली कर रही तेरह साल की नाबालिग से रेप (Rape) करने के मामले में दोषी को बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

पोक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशिष्ट लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि जिले के बाली थाने में आठ सितम्बर 2023 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि सात सितम्बर 2023 को उसकी 13 साल की बेटी मक्के के खेत में रखवाली कर रही थी।

खेत में उसे अकेला देख शाम करीब साढ़े पांच बजे बाली थाना क्षेत्र के सायरा फली (गोरिया) 26 साल का रमेश कुमार पुत्र भंवराराम आया और उसे जबरदस्ती सुनसान क्षेत्र में ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ रेप (Rape) किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

इसके बाद पीड़ित ने माता-पिता को बताई घटना की जानकारी दी। उन्होंने बाली थाने में आरोपी के खिलाफ आठ सितम्बर 2023 को मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजा गया।

मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशिष्ट न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने फैसला सुनाया। जिसमें पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र के सायरा फली (गोरिया) निवासी 26 साल का रमेश कुमार पुत्र भंवराराम को नाबालिग के साथ रेप करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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