मिर्जापुर। जिले की एक अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के एक मामले में शिक्षक को बीस साल की कैद (Imprisonment) और 55 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चुनार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 28 अप्रैल 2020 को अपनी नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें जमालपुर थाना क्षेत्र के शिक्षक अजय सिंह को अभियुक्त बनाया था।
अभियोजन पक्ष ने अपने केस सम्बन्ध में छह गवाहों एवं कागजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अपर न्यायाधीश पास्को एक्ट ने आज खुली अदालत में शिक्षक अजय सिंह को दोष सिद्ध पाया और बीस साल की कठोर कारावास (Imprisonment) के दण्ड से दण्डित किया। साथ साथ 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा का प्राविधान किया है। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों को खारिज कर दिया।
अजय सिंह जमालपुर में कोचिंग का संचालन करता था और नाबालिग छात्रा को लेकर भाग गया था। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया था।