जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने दो वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने के आरोपी युवक को दोषसिद्ध होने के बाद शनिवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) एवं 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार जिले में सिकरारा थाना क्षेत्र का निवासी वादी मुकदमा ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि एक फरवरी 2021 को रात 8:00 बजे उसकी 16 वर्षीय बहन पेशाब करने के लिए घर के पीछे गई थी, वहां पहले से घात लगाकर बैठा विकास यादव उसे जबरदस्ती डरा-धमका कर अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया ।
दो फरवरी 2021 को दोपहर 1:00 बजे उसकी बहन को उसके गांव में लाकर छोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दिया कि किसी को बताना मत। उसके पिता अशोक यादव ने धमकी दिया था कि यदि थाने में एफआईआर करोगे तो पूरे परिवार को मारकर खत्म कर देंगे। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत अपर सत्र न्यायाधीश पास्को को काशी प्रसाद सिंह यादव ने आरोपी विकास यादव को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 3/4 पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) व 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।