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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कैद और जुर्माना

Imprisonment

Imprisonment

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी युवक का दोषसिद्ध होने पर शुक्रवार को 10 वर्ष की सश्रम कैद (Imprisonment) और 62000 जुर्माने की सजा सुनाई ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव वर्मा ने यह जानकारी देती हुए बताया कि 30 जुलाई 2020 को खानपुर थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ बंटी नाम के एक युवक ने दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बना ली जिसे बाद में वायरल कर दिया गया।

इस मामले में तहरीर के आधार पर खानपुर थाने में आईपीसी की धारा 328 376 506 और आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई पुलिस ने अभियुक्त बंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लड़की का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया ।

विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कक्ष संख्या 02 के न्यायालय में हुई अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव वरमा ने की पुलिस ने भी मामले को ऑपरेशन कन्वैक्शन से जोड़ते हुए न्यायालय में विशेष प्रभावी और सशक्त पैरवी की फास्ट्रेक कोर्ट ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष के आधार पर आरोपी बंटी को लड़की के साथ दुराचार करने वीडियो बनाकर वायरल करने का दोषी करार दिया ,जिसके बाद सजा सुनायी गयी।

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