Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा

rape

rape

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की स्पेशल पास्को अदालत ने दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को 12 वर्ष का कारावास व 27 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।

लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार राघव ने बताया कि खानपुर क्षेत्र के ग्राम शेरपुर गढ़वा निवासी सतीश चौधरी नामक व्यक्ति ने 2020 में क्षेत्र की ही नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म (Rape)  किया था। इस सिलसिले में सात अगस्त 2020 को धारा-354/375सी/376एबी व 5एम/6 पोक्सो एक्ट अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

सात अक्टूबर 2020 को पुलिस ने आरोप पत्र प्रेषित कर इस अभियोग को “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।

बुधवार को न्यायालय एडीजे स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर ध्रुव कुमार राय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सतीश को 12 वर्ष का कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

Exit mobile version