महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक अदालत ने किशोरी से बलात्कार (Rape) की चार साल पुरानी घटना में आरोप सिद्ध होने पर दोषी को गुरूवार को 20 वर्ष के कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई ।
अभियोजन अधिकारी अमन सिंह ने बताया कि खन्ना क्षेत्र में हुई उक्त घटना में आरोपी द्वारा किशोरी को फुसला कर भगा ले गया था और कई दिनों तक अपने कब्जे में रखकर बलात्कार का शिकार बनाया गया था। कुछ दिनों उपरांत आरोपी पीड़िता को गांव के पास छोड़ कर भाग गया था। इस प्रकार पीड़िता बाद में जब घर पहुंची तो उसने परिजनों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी थी।
अभियोजन अधिकारी के मुताबिक पीड़िता के परिजनों ने तब मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी हमीरपुर जिले के मौदहा क्षेत्र के निवासी महेश केवट के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं 363, 366, 376 एवम पाॅक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था।
जिले की विशेष पास्को अदालत में चल रहे इस मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायाधीश अलका चौधरी ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अपना फैसला देते हुए को 20 वर्ष के कारावास ओर 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।