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बलात्कार के दोषी को 20 साल की सजा

Imprisonment

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गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की पोक्सो अदालत ने मात्र दस माह की सुनवाई के बाद नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल सख्त कारावास (Imprisonment)  और 75 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रथम राकेश कुमार सप्तम ने मंगलवार शाम यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार कासिमाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 18 मार्च 2022 को तहरीर दिया कि शौच के लिये गयी उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गांव के ही रहने वाले सत्येंद्र चौहान ने दुष्कर्म किया।

महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। पुलिस ने न्यायालय में पीड़िता का बयान भी दर्ज कराया।

विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह के अनुसार पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में 13 में 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। इसी साल 13 फरवरी से न्यायालय में गवाही आरंभ हुई। अभियोजन अधिकारी की ओर छह गवाह की गवाही कराई। सभी का बयान दर्ज हुआ।

मंगलवार को दोनों पक्ष की ओर से अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर अपना फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त को 20 साल की सजा (Imprisonment)  व 75 हजार जुर्माना लगाया।

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