कौशांबी। उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के एक अदालत ने दुष्कर्म (Rape) के सात वर्ष पुराने मामले में आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी को 07 वर्ष की कारावास की सजा के साथ अर्थदंड की सजा शनिवार को सुनाई ।
अभियोजन के अनुसार वादी द्वारा 25 अगस्त 2016 को चरवा थाने में सूचना दर्ज कराई गई उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया है ।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई अपर जिला जज 7 पाक्सो एक्ट की अदालत में शुरू हई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो के परिशीलन के उपरांत अदालत ने आरोपी सिकंदर उर्फ अनूप को दुष्कर्म का दोषी पाया ।
जज सिरीन जैदी ने अभियुक्त को आज दोषी पाये जाने के बाद 07 वर्ष की कारावास की सजा के साथ 10000 रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई ।