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दुष्कर्म के दोषी को दस साल कारावास की सजा

Imprisonment

Imprisonment

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल कारावास (Imprisonment) की सजा सुनायी है।

सरकारी वकील मेघराज सैनी ने बृहस्पतिवार शाम को बताया कि चांद विहार कालोनी निवासी एक युवती ने 12 दिसंबर 2019 को नगर के थाना मंड़ी में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि माता-पिता के वृद्ध होने और घर पर किसी अन्य के ना होने के कारण उसने अपनी शादी के लिए शादी डाट काम पर आना विवरण डाला था जिसके जरिए बवाना दिल्ली निवासी योगेश गर्ग ने उससे संपर्क किया। उसने खुद को एमबीए डाट सीए बताते हुए आईआरएस अफसर बताया और यहां घर आने-जाने लगा।

उसने उनके माता-पिता का भी भरोसा जीत लिया और युवती से शारीरिक संबंध भी बना लिए। उसका व्यवहार बहुत ही जालिमाना और आपत्तिजनक होने पर युवती को उस पर संदेह हुआ तो उसने उसकी जांच-पड़ताल कराई तो पता चला कि उसका आपराधिक इतिहास है और वह इस तरह कई अन्य युवतियों के साथ धोखाधड़ी कर चुका हैं। यह बात उजागर होने पर योगेश यहां से भाग गया और युवती को अश्लील मैसेज भेजने लगा और ब्लैकमेल करने लगा।

थाना मंड़ी पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। एडीजे कल्पना पांडे ने मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर योगेश गर्ग को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल की कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई और 50 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया।

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