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मात्र 20 कार्यदिवस में बलात्कारी को मिली उम्रकैद की सजा

Life Imprisonment

life imprisonment

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक विशेष अदालत ने जल्दी फैसला देने के अपने ही रिकार्ड को तोड़ते हुए मात्र 20 कार्य दिवस में अदालती कार्रवाई पूरी करते हुए बलात्कार के एक आरोपी को शुक्रवार को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है।

इससे पहले इसी अदालत ने एक मामले की सुनवाई 26 दिन में पूरी करते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

डीजीसी पाक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि इसी साल तीन जनवरी को जमुनापार थाने के एक गांव में पड़ोसी सतीश ने आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया था जब वह घर में अकेली थी। इस मामले में थाना जमुनापार में सतीश के खिलाफ धारा 376 ए बी, 452 आईपीसी व 5 एम/6 पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत तीन जनवरी को पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

चार जनवरी को अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और सात जनवरी को इसमें चार्जशीट लग गई तथा अदालत में इसे 11 जनवरी को दाखिल किया गया ।

उन्होंने बताया कि इस पर 13 जनवरी को चार्ज लगाया गया। मुकदमे के दौरान सजा से बचने के लिए अभियुक्त ने कई अधिवक्ता बदले लेकिन जिला अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सेा ऐक्ट विपिन कुमार ने डाक्टरी रिपोर्ट और गवाहों के बयान आदि के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना और सतीश को धारा 452 आईपीसी के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा दस हजार जुर्माना एवं 5एम/6 पॉक्सो ऐक्ट में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा 25 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना न जमा करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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