• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

होम लोन बंद करवाने पर जुर्माना वसूली नहीं RBI

Desk by Desk
24/10/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
RBI

रिजर्व बैंक

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरीबीआई) ने आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत आवास वित्त कंपनियों से होम लोन लेकर समय से पहले बंद करवाने या पूर्व भुगतान करने पर अब कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

इसके साथ ही आरबीआई ने आवास वित्त कंपनियों को निर्देश दिया कि उनका नेट असेट्स का 60 फीसदी हिस्सा हाउसिंग फाइनेंस में होना चाहिए। अगर जिन कंपनियों का यह अनुपात इससे मेल नहीं खाता है उनको 31, मार्च 2024 तक इस मानदंड को पूरा करना होगा। इसके साथ की कंपनियों को अपने कुल लोन मूल्य का 50 फीसदी व्यक्तिगत ऋणदाता को देना होगा।

कोरोना वायरस: स्टडी के अनुसार इन 6 सतहों से सबसे ज्यादा फैलता है संक्रमण

वहीं, किसी बिल्डिंग के डेकोरेशन या मार्गेज के लिए दिया गया लोन होम लोन के अंतर्गत नहीं आएगा। केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ लोन ही होम लोन के दायरे में आएगा। गौरतलब है कि आरबीआई ने अगस्त, 2019 में आवास वित्त कंपनियों के लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किया था।

आरबीआई के अंतिम दिशानिर्देश के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों को अपने नेट असेट का 60 फीसदी लोन होम लोन के तौर पर देना होगा। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक होम लोन की हिस्सेदारी बढ़ाकर कम से कम 50 फीसदी और 31 मार्च 2023 तक 55 फीसदी करनी होगी। वहीं, 31 मार्च 2024 तक कुल लोन में होम लोन की हिस्सेदारी 60 फीसदी करनी होगी। इस अवधि में व्यक्तिगत आवास ऋणों का न्यूनतम प्रतिशत क्रमशः 40 फीसदी, 45 फीसदी और 50 फीसदी करना होगा।

आरबीआई ने कहा कि एचएफसी को दिए गए समयसीमा के अंदर अपने लोन की हिस्सेदारी में बदलाव करना होगा। समय के अनुसार मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ एचएफसी को एनबीएफसी- निवेश और क्रेडिट कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी) के रूप में माना जाएगा और उन्हें एचएफसी से एनबीएफसी-आईसीसी में पंजीकरण कराने के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क करना होगा।

Tags: home loaninterest on home loanRBIrecoveryrecovery of loanआरबीआईलोन की वसूलीवसूलीहोम लोनहोम लोन पर ब्याज
Previous Post

कोरोना वायरस: स्टडी के अनुसार इन 6 सतहों से सबसे ज्यादा फैलता है संक्रमण

Next Post

भारतीयों के बीच सावधि जमा लोकप्रिय निवेश बेहतर है विकल्प

Desk

Desk

Related Posts

Raghav Chadha
Main Slider

पेश है एक छोटा सा ट्रेलर… राघव चड्ढा ने वीडियो से AAP नेताओं पर बोला हमला

05/04/2026
CM Himanta Sarma
असम

जुबीन गर्ग को जल्द मिलेगा न्याय: मुख्यमंत्री हिमंत सरमा

05/04/2026
CM Dhami
राजनीति

धामी : कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और ट्रैफिक पर रखें खास फोकस

04/04/2026
CM Dhami met Union Minister Manohar Lal Khattar
Main Slider

कुंभ-2027 की तैयारी तेज: धामी ने केंद्र से मांगे ₹325 करोड़, RRTS-मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव

04/04/2026
राजनीति

मुख्यमंत्री धामी ने किया दून बुक फेस्टिवल-2026 का शुभारंभ

04/04/2026
Next Post
fixed deposit

भारतीयों के बीच सावधि जमा लोकप्रिय निवेश बेहतर है विकल्प

यह भी पढ़ें

ravi shankar prasad

राज्यसभा सत्र : अगर मार्शल नहीं आते तो उपसभापति पर हो सकता था शारीरिक हमला

21/09/2020

पंजाब के सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस

02/10/2021
CRPF

CRPF कॉन्स्टेबल भर्ती का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

24/06/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version