लखनऊ। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 31661 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश गुरुवार को जारी हो गया है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिकाओं (एसएलपी) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगी।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार के तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि शासन ने सुप्रीम कोर्ट के 21 मई 2020 व नौ जून 2020 के आदेश के अनुपालन में सहायक अध्यापकों 69 हजार रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षामित्रों के लिए 37339 पदों को छोड़ते हुए शेष 36661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर पूर्ण करने का निर्णय लिया है।
शासनादेश में कहा गया है कि 69 हजार रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभ्यर्थियों को जिलों में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जिले आवंटित किए जा चुके हैं।
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इस कारण अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जिले व आरक्षण को यथावत रखते हुए 36661 पदों में से समानुपातिक रूप से जिलों को पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। प्रत्येक अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में इन शर्तों का उल्लेख किया जाएगा कि ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिकाओं (एसएलपी) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगी।
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अपर मुख्य सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं सचिव बेसिक शिक्षा से कहा है कि वे हाईकोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में तत्काल कैविएट दाखिल करें, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया को अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती भी दी जा सकती है।