जिस दिन इनकम टैक्स रिटर्न पर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर का सभी काम पूरा हो जाता है उसके 20 से 45 दिन के अंदर टैक्स रिफंड हो जाता है।
इस साल बड़ी संख्या में ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी शिकायत है कि उन्हें रिटर्न फाइल किए हुए 4 से अधिक महीने हो गए लेकिन उनका टैक्स पर रिटर्न अभी तक नहीं आया है। जबकि कई टैक्स पेयर्स को एक हफ्ते के अंदर ही भुगतान मिल गया था। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों टैक्स रिफंड आने में देरी होती है।
अगर आपको दो महीने के अंदर रिटर्न को लेकर कोई जानकारी नहीं मिले तो सबसे पहले आप अपने आइटीआर को चेक करें। कई बार जल्दबाजी में या फिर अन्य वजहों से हम रिटर्न फाइल करते वक्त गलती कर बैठते हैं। ऐसे स्थिति में हमारा रिटर्न नहीं आता है।
कई बार हमें कुछ अतिरिक्त सूचनाएं देनी होती हैं या फिर इनकम टैक्स कुछ नई जानकारी मांगता है रिटर्न को रिफंड करने के लिए। ऐसे में समय पर रिटर्न ना आने पर यह जरूर चेक कर लें कि कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ नई जानकारी तो नहीं मांग रहा है। ऐसे डाक्यूमेंट को जल्द से जल्द जमा कर देना चाहिए।
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कई बार ज्यादा रिटर्न क्लेम करने पर भी आपको आपका रिटर्न नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई जानकारी जरूर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में आप अपने डाॅक्यूमेंट फिर से चेक करें। अगर सबकुछ सही तो आप फिर से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर गलत है तो आप नए एमाउंट की डिमांड करिए।
अगर आप गलत फाॅर्म भर दिए हैं तब भी आपका पैसा नहीं आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियमों के अनुसार अगर आप बैंक अकाउंट की जानकारी गलत देते हैं तब भी आपका पैसा रिफंड नहीं होता है। साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैन नम्बर अकाउंट से जुड़ा हो।