इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल व परिवार के खिलाफ प्रर्वतन निदेशालय की चल रही जांच पर आज रोक लगरने से इंकार कर दिया लेकिन उत्पीड़नात्मक कार्यवाई पर रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने हाजी इकबाल और उनके बेटे मोहम्मद अफजल की याचिका पर दो हफ्ते में प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ में अपना पक्ष रखने का समय दिया है । कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच मे हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मोहम्मद अफजल व अन्य की याचिका पर दिया ।
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भारत सरकार के सहायक सालीसिटर ने प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष रखा। उनका कहना था कि ईडी ने मनी लान्ड्रिंग के आरोप में नोटिस जारी कर कुछ पेपर दिखाने के लिए बुलाया है। याची जांच में सहयोग न कर नोटिस को चुनौती दी है। इनके खिलाफ फर्जी कंपनियों के जरिये मनी लान्ड्रिंग की जांच की जा रही है। ईडी ने 25 सितम्बर को बुलाया था। अब 22अक्टूबर को बुलाया गया है। याची जांच मे सहयोग नही कर रहा है।
याची का कहना था कि इसी मामले में कंपनी कोर्ट में केस चल रहा है। इसलिए ईडी को अलग से उसी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह आपत्ति ईडी के समक्ष उठायी जा सकती है। जो कुछ कहना है ईडी के समक्ष हाजिर होकर अपना पक्ष रखे।