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योगी के फैसले से 2.5 लाख लोगों को राहत, लॉकडाउन उल्लंघन में दर्ज मुकदमे होंगे रद्द

आईएएस एनपी पांडेय को किया सस्पेंड

आईएएस एनपी पांडेय को किया सस्पेंड

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज किए गए मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें कि पहले सिर्फ व्यापारियों पर मुकदमे रद्द किए गए थे।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के ढ़ाई लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, मुकदमों के कारण पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे यूपी के लाखों लोगों व व्यापारियों को जल्दी ही इससे छुटकारा मिल जाएगा।

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इसके पहले, सरकार ने प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमें वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद कानून मंत्री बृजेश पाठक ने व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों का ब्योरा जुटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे।

राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि मुकदमें रद्द कर दिए जाएं।

मुकदमे वापस लेने वाला यूपी पहला राज्य बना

कोविड-19 संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन के उल्लंघन में प्रदेश के हजारों व्यापारियों के साथ आमजन के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमें दर्ज किए गए थे। लेकिन अब यूपी देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने व्यापारियों व आमजनता पर दर्ज किए गए मुकदमें वापस लेने का फैसला लिया है।

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