1.36 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा को लखनऊ पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है। जबकि किरण बाबा समेत आठ लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं,पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
यह है पूरा मामला
गोमतीनगर में रहने वाली ज्योत्सना ने 19 जून 2020 में विभूतिखंड थाने में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी उनकी मां सुनंदा और आयोसिस वेलनेस कंपनी के किरण बाबा समेत आठ अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उन्होंने आयोसिस वेलनेस कंपनी की फ्रेंचाइजी 1.36 करोड़ रुपये में किरण बाबा के माध्यम से ली थी।
इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2019 में रोहतास प्रेसिडेंसियल में एक आफिस भी खोला था और यह शर्त रही कि शुभारंभ में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आएंगी। इसके लिए किरण बाबा ने 11 लाख रुपये अलग से लिए थे। पैसे लेने के बाद भी शुभारंभ में शिल्पा नहीं पहुंची। इसके अलावा कंपनी के मिले सामान भी अच्छे नहीं थे। जब ज्योत्सना को ठगी का अहसास हुआ तो करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में विभूतिखंड थाने में सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
दोनों के खिलाफ नहीं मिले साक्ष्य
विभूतिखंड थाना पुलिस का कहना है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। उनके अधिवक्ता ने पुलिस को बताया कि वह आयोसिस वेलनेस कंपनी में बतौर प्रमोटर थीं । शेयर के रूप में उनकी और मां सुनंदा की कुछ हिस्सेदारी थी। उन्होंने कंपनी वर्ष 2017 के मार्च माह में छोड़ दी थी। इसके शेयर भी बेच दिए थे।
जबकि ज्योत्सना ने कंपनी की फ्रेंचाइजी वर्ष 2019 के अप्रैल माह में ली थी। इस कारण अभिनेत्री शिल्पा और उनकी मां के खिलाफ मुकदमें में कोई साक्ष्य नहीं हैं। बल्कि पार्टनर किरण बाबा और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं।
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इस मामले में डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन ने बताया कि इस मामले की जांच चिनहट के बीबीडी चौकी प्रभारी अजय शुक्ला कर रहे हैं। जिस समय ठगी हुई थी उसके पहले शिल्पा शेट्टी व उनकी मां सुनंदा कंपनी छोड़ दी थी। इसलिए दोनों का नाम हटा दिया गया। उनके मुताबिक किरण बाबा, आयोसिस वेलनेस कंपनी के अधिकारी विनय भसीन, दर्शन, पूनम कुमारी, ईशरफील धरमजवाला, आशा शेट्टी, अनामिका चतुर्वेदी और नवीन सुजलाना पुलिस की जांच में दोषी पाए गए हैं। इनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।