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प्याज का दो टन तक माल रख सकेंगे खुदरा व्यापारी

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प्याज

नई दिल्ली| प्याज की तेजी से बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार अब पूरी तरहा एक्शन में आ गई है। घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खुदरा और थोक विक्रेताओं दोनों पर तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर तक के लिए स्टॉक सीमा लागू कर दी।

खुदरा व्यापारी अपने गोदाम में अब केवल दो टन तक प्याज का स्टॉक रख सकते हैं, जबकि थोक व्यापारियों को 25 टन तक प्याज रखने की अनुमति होगी। यह कदम प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है।

पिछले कुछ हफ्तों में भारी बारिश के कारण उत्पादक क्षेत्रों में प्याज की खरीफ फसल को पहुंचे नुकसान और उसके साथ-साथ इसकी जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतें बढ़कर 75 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई हैं।

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उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने मीडिया को संबोधित करते हुये कहा, ”यह एक निर्णायक कदम है। हमने प्याज व्यापारियों पर तत्काली प्रभाव से 31 दिसंबर तक के लिए स्टॉक सीमा तय कर दी है। इस बात को लेकर चिंता बढ़ी कि व्यापारीगण अपने संग्रहीत स्टॉक को धीरे-धीरे बाजार में ला रहे हैं, जिससे कृत्रिम रूप से मूल्य वृद्धि की स्थिति पैदा हो रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार को हाल ही में पारित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को लागू करना पड़ा, जो केवल असाधारण मूल्य वृद्धि की स्थिति में कृषि-वस्तुओं के विनियमन का अधिकार सरकार को देता है। उन्होंने कहा कि प्याज के मामले में, 21 अक्टूबर को प्याज की औसत अखिल भारतीय खुदरा कीमत 55.60 रुपये प्रति किलो थी, जो आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम के तहत निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार वहन योग्य सीमा को पार कर गई।

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