लखनऊ। रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से सोमवार को बड़ी राहत मिली। जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने ठाकुर को जमानत दी।
ठाकुर को पिछले वर्ष 27 अगस्त को उनके आवास से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी के कहने पर दुष्कर्म के आरोपित अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा था।
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, रेप में BSP संसद का साथ देने का लगा आरोप
पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ आत्महत्या की कोशिश की थी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी।