रामपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) से संबंधित दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम पक्ष को झटका लगा है। आजम पक्ष की ओर से दाखिल रिवीजन को अदालत ने कैंसिल कर दिया है। अब इस मामले में कल फैसला आने की प्रबल संभावना है।
आजम खान पक्ष द्वारा अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में बचाव पक्ष ने अधिक समय मांगते हुए ज़िला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया था, जिसे एमपी एमएलए विशेष अदालत, एडीजे फर्स्ट कोर्ट को सुनवाई के लिए भेज था। एमपी- एमएलए विशेष जज एडीजे प्रथम विनोद कुमार बरनवाल ने इस रिवीज़न निरस्त कर दिया।
अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला जिले की एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल की अदालत में चल रहा है, जिसमें अदालत में बचाव पक्ष को बहस के लिए अंतिम अवसर देते हुए 16 अक्टूबर की तारीख दी थी।
आज भी जब बचाव पक्ष ने ना तो बहस की और ना ही लिखित में कोई बहस दाखिल की, बल्कि इसको लेकर जिला जज की अदालत में आजम खान की तरफ से रिवीजन दायर किया गया था। यह रिवीजन निरस्त होने के बाद अब शोभित बंसल की अदालत से बुधवार को इस मामले में निर्णय आना लगभग तय माना जा रहा है।