• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

विरोध-प्रदर्शन का अधिकार कहीं भी, कभी भी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Desk by Desk
13/02/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

 

नई दिल्ली। शाहीनबाग में सीएए के खिलाफ धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विरोध दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करके जारी नहीं रख सकता है।

अदालत ने टिप्पणी की कि संवैधानिक योजना विरोध प्रदर्शन और असंतोष व्यक्त करने के अधिकार देती है, लेकिन कुछ कर्तव्यों की बाध्यता के साथ। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने सिविल अपील में पुनर्विचार याचिका और रिकॉर्ड पर विचार किया है। हमने उसमें कोई गलती नहीं पाई है। न्यायमूर्ति एसके कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने ये फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने कहा कि कुछ स्वतःस्फूर्त विरोध हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक असंतोष या विरोध के मामले में, दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थान पर लगातार कब्जा नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने पिछले साल 7 अक्टूबर को दिए का अपने फैसले के खिलाफ शाहीन बाग निवासी कनीज फातिमा और अन्य की समीक्षा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। कुछ सहज विरोध हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक असंतोष या विरोध के मामले में, दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थान पर कब्जा जारी नहीं रखा जा सकता है।

कोर्ट ने मामले में खुली अदालत की सुनवाई के लिए प्रार्थना को भी खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 7 अक्टूबर को कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है और असंतोष व्यक्त करने वाले प्रदर्शनों को अकेले निर्दिष्ट स्थानों पर होना चाहिए। इसने कहा था कि शाहीन बाग इलाके में एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक तौर पर कब्जे “स्वीकार्य नहीं” है।

इसने कहा था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान औपनिवेशिक शासन के खिलाफ असंतोष का तरीका और एक स्व-शासित लोकतंत्र में असंतोष का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। हालांकि, एक कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के अस्तित्व की सराहना करते हुए हमें यह स्पष्ट रूप से साफ करना होगा कि सार्वजनिक तरीके और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से कब्जा नहीं किया जा सकता है और वह भी अनिश्चित काल के लिए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वकील अमित साहनी द्वारा दाखिल याचिका पर आया था जिसमे शाहीनबाग क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ ‘सड़क की नाकाबंदी’ कर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की मांग की गई थी। यह माना गया था कि शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन एक सार्वजनिक रास्ते का अवरोध था, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती थी। बता दें कि प्रदर्शन पर बैठे लोगों को बाद में कोविड 19 महामारी के कारण क्षेत्र से हटा दिया गया है।

Tags: CAANRCRight to protestShaheen BaghSupreme Courtएनआरसीविरोध प्रदर्शनशाहीन बागसीएएसुप्रीम कोर्ट
Previous Post

आप ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा, कहा- बीजेपी के राज में हिन्दू सुरक्षित नहीं

Next Post

तरनतारन में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढ़ेर

Desk

Desk

Related Posts

Chardham Yatra
Main Slider

चार धाम में पहुंचे 2.38 लाख से अधिक श्रद्धालु

26/04/2026
Ganga Expressway
उत्तर प्रदेश

गंगा एक्सप्रेसवे के साथ उभरेगा ‘इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब’, 12 जिलों में 46,660 करोड़ रुपये के निवेश की तैयारी

26/04/2026
CM Vishnudev Sai blessed 13 newlyweds.
राजनीति

सामूहिक विवाह बना सामाजिक एकता का उत्सव, मुख्यमंत्री ने 13 नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद

26/04/2026
CM Vishnudev Sai
राजनीति

‘मन की बात’ में छत्तीसगढ़ का निरंतर जिक्र गौरव की बात : मुख्यमंत्री

26/04/2026
CM Yogi
Main Slider

उत्तर प्रदेश यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड की गारंटीः मुख्यमंत्री

26/04/2026
Next Post
पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढ़ेर

तरनतारन में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढ़ेर

यह भी पढ़ें

AK Sharma

लगातार छठवें वर्ष भी नहीं बढ़ीं बिजली दरें, एके शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी बधाई

22/11/2025
hariyali teej

शिव-पार्वती को समर्पित हैं हरियाली तीज, जानें पूजन विधि

03/08/2024
Share Market

शेयर बाजार में भूचाल, सेंसेक्स-निफ्टी भी फिसले

28/02/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version