रोहित तिवारी मर्डर केस में रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि बेल मिलने पर आरोपी सबूतों को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।
दिग्गज नेता रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी की पिछले साल संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई थी। रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला पर उनकी हत्या करने का आरोप लगा था।
सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अपने भाई का शेयर किया ये पुराना ट्वीट
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बेल याचिका पर विचार करने से पहले आरोपी का स्टेटस देखना जरूरी है। याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी रही हैं और परिवार से संबंधित है। ऐसे में अभी कई गवाहों से सवाल होने बाकी हैं, अगर बेल दी जाती है तो उन्हें प्रभावित किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, अपूर्वा शुक्ला ही उस फ्लोर पर आखिरी व्यक्ति दिखी थीं जहां रोहित तिवारी की मौत हुई। ऐसे में उनपर शक अधिक होता है, इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की छूट नहीं दी जा सकती है। अपूर्वा शुक्ला पर मर्डर का चार्ज लगा है, जबकि उनके वकील द्वारा यही तर्क दिया गया था कि अधिकतर गवाहों से सवाल हो चुके हैं, ऐसे में बेल दी जाए।
‘निवार’ के बाद चक्रवाती ‘बुरेवी’ का खतरा, 4 दिसंबर को कन्याकुमारी से टकराएगा
अपूर्वा शुक्ला के वकील ने अदालत में कहा कि अबतक 11 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, जो परिवार से संबंधित हैं। ऐसे में अब कोई ऐसा गवाह नहीं बचा है, जिसे आरोपी प्रभावित कर सके। जबकि पुलिस की ओर से अदालत में कहा गया कि अपूर्वा की ओर से पुलिस को रोहित की मौत के तुरंत बाद कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
ये है पूरा मामला
बता दें कि रोहित तिवारी की हत्या पिछले साल 15-16 अप्रैल की दरम्यानी रात को की गई थी। तब ये सामने आया था कि 16 अप्रैल को रोहित और अपूर्वा में मारपीट हुई। इस दौरान अपूर्वा ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक एक महिला के साथ शराब पीने को लेकर रोहित और अपूर्वा में बहस हुई थी।