नई दिल्ली। 2020 खत्म होने को है और इसी के साथ लेन-देन के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 2021 की जनवरी के पहले दिन से ही बैंकिंग से लेकर बीमा और बाकी खरीददारी व कारोबार तक असर पड़ेगा। इसके अलावा, कई और क्षेत्रों में भी बदलाव की संभावना है।
चेक से भुगतान…देनी होगी पूरी जानकारी
एक जनवरी से चेक के जरिए भुगतान के नियम भी बदल रहे हैं। इसके तहत 50,000 रुपये से ज्यादा भुगतान वाले चेक के लिए ‘पॉजिटिव पे’ सिस्टम लागू होगा। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत कोई भी जब 50,000 रुपये से ज्यादा का चेक जारी करेगा, उसे अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी। इसमें चेक जारी करने वाले को एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चेक की तारीख, बेनेफिशियरी का नाम, खाता नंबर, कुल राशि और अन्य जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। हालांकि, यह खाताधारक पर निर्भर करेगा कि वह इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं।
जीएसटी…भरने होंगे केवल चार बिक्री रिटर्न
सालाना पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को एक जनवरी से सालभर में केवल चार बिक्री रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) फॉर्म भरने होंगे। वर्तमान में इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न फॉर्म दाखिल करने होते हैं। इस प्रकार, नए साल से छोटे कारोबारियों को साल में चार जीएसटीआर-3बी और चार जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। इसके अलावा, जीएसटी कानून के तहत एक जनवरी से बी-टू-बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) बिजनेस भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर होने पर ई-इनवॉइस जरूरी होगा।
कॉन्टैक्टलेस कार्ड…5,000 रुपये तक लेनदेन
आरबीआई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये करने जा रहा है। अभी यह सीमा 2,000 रुपये ही है। बढ़ी हुई सीमा एक जनवरी, 2021 से लागू होगी। यूपीआई भुगतान…देना होगा अतिरिक्त शुल्क
अमेजन-पे, गूगल-पे और फोन-पे से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआई ने एक जनवरी से थर्ड पार्टी एप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई भुगतान सेवा पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी एप पर 30 फीसदी की ऊपरी सीमा लगा दी है। 30 फीसदी की सीमा की गणना पिछले तीन महीने के दौरान यूपीआई में प्रॉसेस्ड भुगतान की कुल संख्या के आधार पर होगी। पेटीएम इस दायरे में नहीं है।
सरल जीवन बीमा…बढ़ेगा भरोसा
इरडा के निर्देश पर सभी बीमा कंपनियां एक जनवरी, 2021 से ‘सरल जीवन बीमा पॉलिसी’ पेश करने जा रही हैं। इसमें कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीदने का मौका मिलेगा। इस पॉलिसी के लिए सभी बीमा कंपनियों की नियम एवं शर्तें एक समान होंगी। स्टैंडर्ड उत्पाद होने से से ग्राहकों को पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर निर्णय लेने में आसानी होगी। इससे बीमा कराने वाले और बीमा करने वाली कंपनी के बीच भरोसा बढ़ेगा, जिससे क्लेम के वक्त विवाद की आशंका कम हो जाएगी। इसमें न्यूनतम पांच लाख और अधिकतम 25 लाख रुपये का सम-एश्योर्ड मिलेगा।
म्यूचुअल फंड निवेश…इक्विटी में 75 फीसदी निवेश
नए साल के पहले दिन से म्यूचुअल फंड निवेश के नियम भी बदल रहे हैं। निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नया नियम लागू होने के बाद फंडों को 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना होगा, जो अभी न्यूनतम 65 फीसदी है।