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साय सरकार 14 नवम्बर से खरीदेगी धान, कैबिनेट का निर्णय

Writer D by Writer D
16/10/2024
in राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़, राजनीति
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CM Vishnu Dev Sai

CM Vishnu Dev Sai

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Sai) की अध्यक्षता में आज बुधवार काे मंत्रिमंडल की बैठक में 14 नवंबर से धान खरीद का फैसला लिया गया। इसके साथ दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद में खरीद केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन के लिए सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है। बुधवार की दोपहर बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि, प्रदेश में धान खरीद 14 नवंबर से शुरू होगी और 31 जनवरी तक की जाएगी। वहीं दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18420 प्रतिमाह मानदेय देने का फैसला लिया गया है।

मंत्रालय महानदी भवन में आज दोपहर आयोजित कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीद 14 नवम्बर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी।

समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी. वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान हैखरीद समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। सभी खरीद केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से धान खरीद होगी। धान के लिए 4.02 लाख गठान नये जूट बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपये का व्यय भार आएगा।. जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षाें की भांति राशि मार्कफेड को प्रदाय की जाएगी।

राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 मामलों को वापस लेने की सिफारिश

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने की जानकारी दी गई है ।

आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

बैठक में राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नये कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण करेगी।

कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति

दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।इसके तहत ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी, और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा हेतु पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।. ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सके।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि की जाएगी तथा अंत्येष्ठि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

देशी/विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किये जाने हेतु होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाइयों एवं कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया।

Tags: Chattisgarh NewsCM Vishnu Dev Sai
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