संभल। जिले के सपा संसद जिया उर रहमान बर्क (Ziaur Rahman Barq) को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने प्रयागराज हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में एफआईआर को खारिज करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क संभल में हुई हिंसा के आरोपी हैं। इस पूरे मामले में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।
संभल हिंसा (Sambhal Violence) को लेकर पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 मुकदमे दर्ज किए हैं। करीब 2700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें संभल सांसद बर्क (Ziaur Rahman Barq) और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया है। सात एफआईआर में से पांच संभल कोतवाली में और दो एफआईआर नखासा थाने में दर्ज की गई है।
संभल में 24 नवंबर को भड़की थी हिंसा
संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई थी जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान (Ziaur Rahman Barq) और वहां के विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
इन दोनों लोगों पर आरोप है कि इन्होंने ही हिंसा की साजिश रची जबकि सांसद जिया उर रहमान (Ziaur Rahman Barq) का कहना है कि वह वहां हिंसा के समय मौजूद भी नहीं थे। इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज की गई। बर्क बैंगलुरु में थे।
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संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद में पहली बार सर्वे किया गया था। दरअसल, अदालत ने यह आदेश जिस याचिका पर दिया उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वे किया गया। इस दौरान हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों-पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए थे।