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जेल में बंद संजय राउत को राहत, 102 दिन के बाद मिली जमानत

Sanjay Raut

Sanjay Raut

मुंबई। गोरेगांव पत्राचाल घोटाला मामले में बुधवार को मुंबई की विशेष कोर्ट ने 102 दिन से जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राऊत (Sanjay Raut) को जमानत दे दी। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट के इस निर्णय का विरोध किया है, इसलिए मामले की सुनवाई शाम तक दोबारा की जाने वाली है। इसलिए संजय राऊत की आर्थर रोड से रिहाई आज शाम के सेशन के बाद ही तय होगी।

ईडी ने 1,039 करोड़ रुपये के गोरेगांव पत्राचाल घोटाला मामले में प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू की थी। ईडी ने इस मामले में 31 जुलाई को संजय राउत (Sanjay Raut) को गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत अर्जी पर मुंबई की विशेष कोर्ट के जज एमजी देशपांडे ने पिछली सुनवाई में ही निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने आज संजय राऊत को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का निर्णय सुनाया। साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में आरोपित प्रवीण राऊत को भी जमानत दे दी।

कोर्ट में उपस्थित ईडी के वकील ने संजय राऊत की जमानत का विरोध करते हुए आदेश स्थगित करने अथवा हाईकोर्ट में जाने के लिए समय देने की मांग की। कोर्ट ने ईडी के वकील की मांग पर फिर से दूसरे सेशन में सुनवाई किए जाने का आश्वासन दिया है।

आज बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता कोर्ट में जमा हुए थे। कोर्ट में जैसे ही संजय राऊत की जमानत का फैसला सुनाया गया, शिवसैनिकों की भारी भीड़ ने शोरगुल शुरू कर दिया, जिस पर एमजी देशपांडे ने नाराजगी भी जताई।

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