Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

संतकबीरनगर : मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी वाहन चालक को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर की एक अदालत ने पांच वर्ष पूर्व छह वर्षीया मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म के एक अभियुक्त विद्यालय वाहन चालक को जीवन कठोर कारावास तथा 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली ख़लीलाबाद थाने में 21 अप्रैल 2015 को मुकदमा दर्ज कराते हुये एक व्यक्ति ने कहा था कि उनकी छह वर्षीय भतीजी ख़लीलाबाद स्थित एक विद्यालय की एलकेजी की छात्रा है जो प्रतिदिन विद्यालय के मैजिक वाहन से विद्यालय जाती है।

उच्च न्यायालय ने फूलपुर गैंग रेप पीड़िता के परिवार को सुरक्षा एवं संरक्षण देने का दिया निर्देश

17 अप्रैल 2015 को गोरखपुर के हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र निवासी मैजिक चालक सुभाष तिवारी ने वाहन में सवार के अन्य छात्र/छात्राओं को उनके घर छोड़ने के बाद निर्जन स्थान पर मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया। जिससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई। घटना की जानकारी बच्ची द्वारा परिजनों को दिये जाने पर तहरीर दी गई। 21 अप्रैल 2015 को पुलिस द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश पांडेय ने गुरूवार को सुनवाई के बाद मैजिक चालक सुभाष तिवारी को आजीवन कठोर कारावास तथा 20 हजार रूपये जुर्माने लगाया।

Exit mobile version