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 संतकबीरनगर : अपने ही अपहरण का नाटक करने वाला एलआईसी एजेंट गिरफ्तार

kidnapper arrested

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उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर के मेंहदावल क्षेत्र निवासी एलआईसी एजेंट को पुलिस ने अपने अपहरण का नाटक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने मंगलवार को यहां बताया कि गत आठ नवम्बर को मेंहदावल क्षेत्र के राघवेन्द्र यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके चाचा ओमप्रकाश 2003 से एलआईसी एजेन्ट का कार्य करते हैं। सात नवम्बर को डंड़ि याकला गांव से एलआईसी की किस्त का पैसा जमा करने के लिये एलआईसी ऑफिस खलीलाबाद गये थे। उस दिन वापस लौटकर नहीं आये। मोबाइल पर कॉल करके ओमप्रकाश ने बताया कि खलीलाबाद से तीन चार आदमी मेरा अपहरण कर मुझे बिहार के सिवान जिले में किसी बड़े हाते में ले आये हैं तथा बन्धक बनाये हुए हैं। इस सूचना पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 317 / 2020 धारा 364 भादवि मे़ अभियोग पंजीकृत किया।

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उन्होंने बताया कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के घटना पर्यवेक्षण में प्रभारी सर्विलांस सेल निरीक्षक मनोज कुमार पंत व प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल अनिल कुमार पाण्डेय की संयुक्त टीम का गठन किया गया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गठित टीम द्वारा बनाई गई योजना के तहत कथित अपहृत ओमप्रकाश को गोरखपुर में चिलुआताल क्षेत्र से सकुशल बरामद किया गया।

पूछताछ में अपहृत ने बताया कि वह 2003 से एलआईसी एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है। मेरे पिताजी ग्राम जमुअरिया खुर्द थाना मेंहदावल में जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक रहे हैं। उनकी छवि अच्छी होने के कारण संतकबीरनगर व आसपास के जिलों में वर्तमान में मेरे पास 300 ग्राहक मौजूदा समय में हैं जिनकी एलआईसी की पॉलिसी की किश्तों को जमा करता हूं। इसी बीच ग्राहकों की मेरे ऊपर 72000 रूपये की देनदारी हो गई थी।

उसने बताया कि वह अपने दोस्त राजेश शर्मा उर्फ भट्ट जी पुत्र राम मिलन शर्मा निवासी कलवारी माफी थाना बांसगांव के कमरे पर अपना बैग लेकर छुप गया था तथा स्वयं द्वारा अपहरण की गयी सूचना का भंडाफोड़ न हो इसीलिए मोबाइल को बंद कर देता था तथा जरूरत पड़ने पर गोरखपुर में घूम-घूम कर रुकने वाले स्थान से काफी दूर जाकर थोड़ी देर बात करके मोबाइल को बन्द कर देता था और फिर कमरे में आ जाता था। देनदारी के दबाव में अपहरण का नाटक रचा गया था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध धारा 419 / 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट दर्ज करके न्यायालय भेज दिया।

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