नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की अंतरिम जमानत अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के यह आदेश पारित किया। पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर मुकर्रर की है।
शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जैन को इलाज कराने के लिए 26 मई को (मेडिकल आधार पर) छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे विभिन्न कारणों से कई बार बढ़ाई गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने विषेश अनुमति याचिका के जरिए शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी थी।
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आरोपी पूर्व मंत्री जैन (Satyendra Jain) पर वित्तीय वर्ष 2015-16 और वर्ष 2010-12 के दौरान तीन निजी कंपनियों के माध्यम से 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) करने के आरोप हैं।