नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। उन्हें बुधवार को ही कोर्ट में पेश होना होगा। सत्येंद्र जैन के अलावा मामले में सह आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिकाएं खारिज हो गई हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को मई 2022 में ED ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें करीब नौ महीने पहले अंतरिम जमानत दी थी।
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हालांकि कोर्ट ने उन पर इस मामले से जुड़े गवाहों, शिकायतकर्ताओं आदि पर प्रभाव का इस्तेमाल करने, उनसे और मीडिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने जैसी कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर छह हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था। समय-समय पर बढ़ते हुए अब इस अवधि को नौ महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है।