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SC ने आसाराम के आपराधिक मामलों पर आधारित पुस्तक के प्रकाशन पर रोक की याचिका की खारिज

Desk by Desk
06/11/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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आसाराम पर किताब

आसाराम पर किताब

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवचनकर्ता आसाराम बापू के आपराधिक मामलों पर आधारित पुस्तक ‘गनिंग फॉर द गॉडमैन’ के प्रकाशन के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संचिता गुप्ता की ओर से दायर अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह अपनी शिकायत लेकर पहले दिल्ली हाईकोर्ट के पास जायें।

याचिकाकर्ता को नाबालिग के साथ दुष्कर्म से संबंधित एक मामले में आसाराम की सहयोगी के तौर पर दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस ले लें और पहले दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपनी अर्जी लगायें।

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याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें उसने हार्पर कॉलिन्स की पुस्तक ‘गनिंग फॉर द गॉडमैन’ के प्रकाशन पर जिला अदालत की ओर से लगायी गयी एकतरफा रोक हटा दी थी।

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को फिल्मी अंदाज में दरकिनार कर दिया था। उन्होंने कहा कि संबंधित पुस्तक में उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया गया है। पुस्तक में उनके मुवक्किल को आसाराम के लिए लड़की की व्यवस्था करने के धंधे में लिप्त महिला के रूप में दर्शाया गया है। न्यायालय ने कहा कि वह अपनी फरियाद लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के पास जायें।

Tags: Asaram's criminal casesGunning for the godmanSCआसाराम के आपराधिक मामलों पर आधारित पुस्तकगनिंग फॉर द गॉडमैनदिल्ली हाईकोर्टन्यायमूर्ति ए एम खानविलकरसुप्रीम कोर्टहार्पर कॉलिन्स
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