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अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

Amarmani Tripathi

Amarmani Tripathi

नई दिल्ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की रिहाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर हम आपकी बात से सहमत होंगे तो उन्हें दोबारा जेल भेज देंगे। सूत्रों के अनुसार कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की समय पूर्व रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

20 साल बाद जेल से बाहर आएंगे अमरमणि-मधुमणि त्रिपाठी, इस वजह से शासन ने किया रिहा

जेल प्रशासन ने राज्यपाल को अमरमणि और मधुमणि के अच्छ आचरण के आधार पर रिहा करने की अनुशंसा की थी। इस आधार पर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल उनकी फाइल भेजी।

राज्यपाल महोदया की संस्तुति के बाद आजये दोनों गोरखपुर जेल से रिहा कर दिए जाएंगे, जहां ये दोनों 16 साल से अधिक समय से बंदी हैं। दोनों को अच्छे आचरण के आधार पर समय से पहले रिहाई का आदेश दिया गया है।

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