नई दिल्ली. कोरोना की तीसरी लहर के बीच बकरीद पर ढील दिये जाने पर केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, ‘यह चौंकाने वाली बात है कि लॉकडाउन में ढील जैसे अहम फैसले सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आकर कर रही है। ऐसे में अगर बकरीद में दी गई ढील की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार बढ़ती है और कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को कोर्ट के सामने उठाता है, तो कोर्ट कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम केरल को संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 44 पर ध्यान देने और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए हमारे फैसले पर गौर करने के निर्देश देते हैं।’
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हालांकि, बकरीद पर लॉकडाउन ढील पर केरल सरकार की अधिसूचना को रद्द करने पर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। लॉकडाउन में ढील का आज आखिरी दिन है। पिटीशनर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि मामले में कोर्ट कोई आदेश दे सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा अब इसका कोई मतलब नहीं है।
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दरअसल, केरल सरकार ने बकरीद पर 18 से 20 जुलाई तक कोरोना नियमों में छूट देने का फैसला किया है। केरल में इस समय कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है।
बीते 24 घंटे में यहां 9,931 नए मरीजों की पहचान हुई है। रविवार को राज्यों में आए कोरोना केस के मामलों में केरल टॉप पर है। बीते दिन यहां संक्रमण से 58 मरीजों की मौत भी हुई है।