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SC ने नूपुर शर्मा को लगाई फटकार, कहा- टीवी पर पूरे देश से माफी मांगे

Nupur Sharma

nupur sharma

नई दिल्ली। पैगंबर पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है।

शुक्रवार को नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) द्वारा पैगंबर को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। नूपुर की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगो की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं।

कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा, वो और ज्यादा शर्मनाक है। नूपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं।

वकील ने जब उनकी क्षमायाचना और पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो पीठ ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। SC ने कहा कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कई FIR के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है।

बीजेपी ने पार्टी से कर दिया था निलंबित

बता दें कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसका काफी विरोध हुआ था। यहां तक कि कुवैत, यूएई, कतर समेत तमाम मुस्लिम देशों ने उनके बयान की आलोचना की थी। इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी टिप्णणी को लेकर माफी मांगी थी। साथ ही कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी।

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नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था। इतना ही नहीं महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए हैं। वहीं, नूपुर शर्मा ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए है।

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