नई दिल्ली। school bag policy : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू किये जाने के लिए उठाये जा रहे कदमों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ‘पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020’ डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा और सारक्षता विभाग द्वारा तैयार इस डॉक्यूमेंट में स्कूलों के विभिन्न कक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बैक के अधिकतम वजन से लेकर कक्षाओं में ही सिलेबस के अधिकतम हिस्से को कवर करने और होमवर्क दिये जाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं।
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मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर 2020 को जारी ‘ school bag policy 2020’ डॉक्यूमेंट के अनुसार स्कूलों में दूसरी कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी होमवर्क न दिये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, तीसरी कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को हर हफ्ते अधिकतम 2 घंटे का ही होमवर्क दिये जाने का सुझाव दिया गया है।
‘पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020’ डॉक्यूमेंट के अनुसार स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस या कोर्स की प्लानिंग के समय ही फेस-टू-फेस और सेल्फ-स्टडी या होमवर्क दोनो मिलाकर स्टडी के घंटों की ध्यान रखा जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसकी आवश्यकता और भी बढ़ती जाती है जब स्टूडेट्स उच्चतर कक्षाओं में जाते हैं।
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शिक्षा मंत्रालय के पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अनुसार स्कूलों में मीडिल कक्षाओं यानि छठीं से लेकर आठवीं तक के स्टूडेंट्स के लिए अधिकतम एक घंटा का होमवर्क दिया जाना चाहिए। इस प्रकार सप्ताह में होमवर्क की अवधि 5 घंटे या 6 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।