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दिल्ली में आज से खुले स्कूल, इन नियमों का करना होगा पालन

delhi schools reopened

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देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली  में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल खुलने वाले हैं। दिल्ली में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त स्कूल 10 महीने बाद खुल रहे हैं।

स्कूल खुलने से पहले दिल्ली सरकार ने दिशानिर्देश जारी किया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट्स और प्री-बोर्ड/बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूलों की तैयारी को लेकर स्‍कूलों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं।

ऐसे में छात्रों को स्कूल के बदले माहौल के साथ ही नए नियमों का भी पालन करना होगा। जिसके तहत फिलहाल छात्रों के आपस में हाथ मिलाने की भी मनाही रहेगी। अगर, आप भी अपने बच्चों को आज से स्कूल भेजने वाले हैं तो इन खास 10 नियमों के बारे में जान लीजिए।

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  1. सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बाद स्कूल आने की अनुमति होगी। स्कूल आने वाले छात्रों के माता-पिता को लिखित में अनुमति देना अनिवार्य है। जो छात्र बिना अभिभावकों कंसेंट लेटर के आएंगे, उन्‍हें स्‍कूल में एंट्री नहीं मिलेगी।
  2. एसओपी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि स्ट्रक्शन ज़ोन के बाहर के स्कूलों को केवल सूचीबद्ध गतिविधियों के तहत अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी।
  3. राज्य सरकार की ओर से जारी की गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल के मुख्य द्वार/निकास द्वार पर भीड़ से बचने के लिए स्कूल की टाइमिंग को कम से कम 15 मिनट के अंतराल के साथ रखना होगा।
  4. स्कूलों को सिर्फ क्लासेज खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा किसी भी तरह की असेंबली, गैदरिंग, एक्‍सट्रा करिकुलर या फिजिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं है।
  5. आपातकाल के मामले में स्कूल में क्‍वारंटाइन रूम की उपलब्धता सुनिश्चित स्कूल प्रमुख सुनिश्‍चित करेंगे। स्कूल के सभी सदस्यों को स्कूल परिसर में उचित तरीके से मास्क पहनना होगा। स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी और घर पर रहने वाले ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएंगे।
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