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कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू

कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू

कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू

यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही अब पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वहीं, दूसरी ओर  प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रदेश में सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रदेश के भी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। अब प्रचार के दौरान पांच से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर नहीं जुट सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों, एसपी व एसएसपी को सख्ती से कोरोना प्रोटोकाल पालन करवाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करवाएं और अत्यंत सावधानी से पंचायत चुनाव संपन्न करवाएं। पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए होने वाली सार्वजनिक जनसभा में पांच से अधिक लोगों की भीड़ न इकट्ठा होने पाए। आदेश में सार्वजनिक भोज की अनुमति देने से इनकार किया गया है। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकाल का पालन न करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

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100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के निर्देश

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन की संक्रमण दर काफी अधिक है इसलिए पूरी सजगता बरतना जरूरी है। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग एकत्र न हों।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के 100 से अधिक केस हैं वहां विशेष सावधानी बरती जाए। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कांटैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से किया जाए। कोविड पाजिटिव व्यक्ति के अधिक से अधिक कांटैक्ट्स को चिन्हित करते हुए ऐसे लोगों की जांच कराई जाए। प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। संदिग्ध केस में अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए।

 

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