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राजस्थान लोकसेवा आयोग मुख्यालय परिसर से 300 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू

आरपीएससी

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अजमेर| राजस्थान के अजमेर में स्थित राजस्थान लोकसेवा आयोग मुख्यालय परिसर से 300 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अजमेर-जयपुर हाईवे स्थित आयोग के जरिए विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थी अकसर बाहर से यहां आते रहते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं जिससे आयोग की गरिमा को तो ठेस पहुंचती ही है, साथ ही कार्यसंचालन भी बाधित होता है। इसको देखते हुए आयोग की चारदीवारी के 300 मीटर की परिधि सीमाओं के अंदर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

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उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा और ध्वनि निस्तारक यंत्रों का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। इस आदेश के तहत पुलिस बल आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी मुक्त रहेंगे।

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