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लखनऊ में अग्रिम आदेश तक लागू रहेगा धारा 144, कोरोना संक्रमण पर सरकार संजीदा

Section 144

Section 144

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अग्रिम आदेश तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। यह निर्णय आने वाले त्योहारों को देखते हुए किया गया है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने बताया कि राज्य में एक बार फिर से कोरोना के मामले जोर पकड़ने लगे हैं। इसी के चलते आगामी त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन ने राजधानी में आगामी आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गयी है।

CM योगी ने दिए निर्देश, कहा- कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए हो अलविदा की नमाज

आपको बताते चले कि सात मई को अलविदा की नमाज, नौ मई को महाराणा प्रताप जयंती, 14 मई को ईद-उल फितर, व परशुराम जयंती, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा और एक जून को बड़ा मंगल हे। ऐसे में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है, जिससे कानू व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू होने पर ऐसे त्योहारों के बीच अब किसी भी प्रकार के आयोजन व कार्यक्रम के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी।

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