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19 साल पुराने मामले में आरोपी को सात साल की सजा

Imprisonment

Imprisonment

कौशांबी। जिले की एक अदालत ने हत्या के 19 साल पुराने एक मामले में दोषी को सात साल कैद (Imprisonment) की सजा सुनायी है।

अभियोजन के अनुसार करारी क्षेत्र के हिसामपुर गांव निवासी जगदीश को आरोपी फूलचंद पासी निवासी ग्राम नौढिया थाना कोखराज ने लाठी डंडे से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान जगदीश की मृत्यु हो गई ।

पुलिस ने इस मामले में फूलचंद के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की अदालत में शुरू हुई।

अदालत दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों परिसीलन उपरांत आरोपी फूलचंद पासी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और आज उसे सात वर्ष की कारावास (Imprisonment) और दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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