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गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चार दोषियों को सात वर्ष का कारावास

Imprisonment

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फिरोजाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव फौजदार ने सोमवार को गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चार दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास (imprisonment ) एवं 9-9 हजार रूपये के अर्थदण्ड (Fine) से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 9-9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना मटसेना से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 सितम्बर 2021 को थाने पर आकलाबाद हसनपुर निवासी अनिल कपूर ने तहरीर दी गई कि समय करीब 11 बजे दिन में वह व उसका भाई श्याम कपूर, मां आशा देवी घर के सामने बैठे थे तभी उसके बाबा रामजीलाल आये और बोले कि छत पर किसी ने पेशाब की है।

जिस पर उसने कहा कि उसके परिवार के किसी बच्चे ने पेशाब नहीं की है तभी उसके ही गांव के राजन सिंह पुत्र बलराम, राजू पुत्र प्रभूदयाल, राजा पुत्र जाहर सिंह व श्याम बाबू पुत्र कुमरपाल आये और गाली गालौज करते हुये कहने लगे कि तुम बहुत नेता बनते हो। उसने गाली देने से मना किया तो राजन, राजा, राजू व श्याम बाबू ने लाठी डंडों से मारपीटा जिससे उसके भाई, मां को चोटें आयी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चारों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव फौजदार के न्यायालय में की गई।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि न्यायालय के गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चारों आरोपितों को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी पाते हुये सजा सुनाई है।

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